अगर आप बिहार में वाहन चलाते हैं तो पेपर ठीक रखें. साथ ही ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें. अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस को तो छोड़िए आम लोग ही आपकी शिकायकत दर्जा करा सकते हैं. इसके लिए वॉट्सएप नंबर जारी हो गया है. साथ ही ईमेल आईडी को भी जारी किया है. दोनों माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
राज्य में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और यातायात नियमों का प्रभावी तरीके से पालन कराने के लिए परिवहन विभाग के स्तर से नई पहल शुरू की गई है. इसके तहत आमजनों को सड़क सुरक्षा का प्रहरी बनाने की भी व्यवस्था की गई है.
परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की सूचना सीधे विभाग तक पहुंचाने के लिए विशेष वॉट्सएप नंबर 9153971897 और ई-मेल आईडी commandcontrolecenterbihar@gmail.com को खासतौर से जारी किया है. सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी. हालांकि इसके लिए किसी तरह का कोई ईनाम देने का प्रावधान नहीं है. यह नागरिकों को उनके दायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी भर है.
बिना हेलमेट या सीट बेल्ट पर कार्रवाई
वॉट्सएप और ईमेल आईडी पर नागरिक ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी, गलत दिशा में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना, रैश ड्राइविंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित फोटो या वीडियो सीधा विभाग को भेज सकेंगे. प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित वाहन व चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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इस मामले में परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए आमजन की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है. प्राप्त फोटो व वीडियो के आधार पर वाहन संख्या और अन्य तथ्यों का सत्यापन कर संबंधित वाहन मालिक और चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
सचिव ने बताया कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सड़क पर किसी भी प्रकार के यातायात नियम उल्लंघन की जानकारी मिलने पर जिम्मेदार नागरिक के रूप में विभाग को अवश्य सूचित करें और स्वयं भी यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित बिहार के निर्माण में सहयोग करें.
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