बिहार की राजधानी पटना में ठंड के बीच बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. पटना जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए हैं. तापमान गिरने के कारण स्कूल सुबह 9.00 बजे से शाम 4.30 बजे तक ही खुले रहेंगे.

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सुबह 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल

जारी आदेश के मुताबिक अब पटना जिले के सभी सरकारी, अर्धसरकारी और निजी विद्यालय सुबह 9.00 बजे से पहले नहीं खुलेंगे. यह आदेश प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा.

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि यह आदेश 19 दिसंबर 2025 से लागू होगा और 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान सभी स्कूलों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रम इसी समय-सारिणी के अनुसार चलाने होंगे.

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बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा असर

हालांकि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कक्षाओं में बोर्ड या प्री-बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा. परीक्षा से जुड़ी विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही आयोजित की जाएंगी.

ठंड और शीतलहर बनी वजह

आदेश में कहा गया है कि जिले में अत्यधिक ठंड, घना कोहरा और शीतलहर के कारण सुबह और शाम के समय तापमान काफी कम हो रहा है. ऐसे हालात में बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का पूरी तरह पालन करें और शैक्षणिक गतिविधियों को नए समय के अनुसार पुनर्निर्धारित करें. किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

प्रशासन ने स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों और शिक्षकों को इस आदेश की जानकारी देने को कहा है, ताकि बच्चों को समय से स्कूल पहुंचने और लौटने में किसी तरह की दिक्कत न हो.