Rupesh Singh Murder Case: इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की 2021 में गोली मारकर हत्या मामले में कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया है. मामले में पटना पुलिस ने चार लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन इनके खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर इन्हें बेगुनाह साबित किया गया है. घटना के बाद ये कहा गया था कि रोड रेज में ये हत्या की गई है, जिसमें ऋतुराज नाम के शख्स के साथ तीन और लोग शामिल थे.
मामले में कोर्ट को नहीं मिले कोई सबूत
घटना के सिलसिले में पुलिस का कहना था कि ऋतुराज नाम के शख्स के साथ मैनेजर रुपेश सिंह की हाथापाई हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए ऋतुराज ने ऐसा किया था. ऋतुराज के अलावा छोटू, सौरभ और आर्यन को आरोपित बनाया गया था. शास्त्रीनगर थाने में मामला दर्ज था. 12 जनवरी 2021 को शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रुपेश सिंह के अपार्टमेंट के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी. हत्या उस समय हुई जब रुपेश पटना एयरपोर्ट से ड्यूटी कर घर लौट रहे थे.
इस मामले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अविनाश कुमार की अदालत ने में मंगलवार को सभी आरोपितों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. आरोपित ऋतुराज, जयशंकर, सौरभ कुमार और आर्यन जायसवाल को अदालत ने मामले में बरी किया है. अभियोजन पक्ष की ओर से 18 लोगों ने गवाही दी थी. अदालत में अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में असफल रहा, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला आरोपियों के हक में सुना दिया कि वो बेगुनाह हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई साक्षय नहीं मिले हैं.