बिहार के शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान के दोनों बॉडीगार्ड्स को आज मंगलवार को जिला जज की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया. फायरिंग मामले में कोर्ट ने अपडेटेड केस डायरी मांगी है. अगली सुनवाई 20 जून को तय की है

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पूछताछ के दौरान दोनों बॉडीगार्ड्स ने पुलिस को बताया था कि फैजल खान के कहने पर उन्होंने फायरिंग की. उनके अनुसार खान सर ने कहा था- “फायर करो, जो भी होगा देख लूंगा।” हालांकि हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद फैसल खान ने दावा किया कि फायरिंग सेल्फ डिफेंस में की गई थी.

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खान सर की जमानत याचिका भी 20 जून को

फैजल खान की जमानत याचिका पर भी 20 जून को ही सुनवाई होगी. फिलहाल कोर्ट की ओर से ‘नो कोर्सिव’ आदेश जारी रखा गया है, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है.

6 जून को मिली थी अग्रिम राहत

सिविल कोर्ट ने 6 जून को फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. पटना पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. 

बता दें कि मामला खान सर की कोचिंग पर फायरिंग से जुड़ा है. वीडियो सामने आने के बाद पटना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की थी. हालांकि बाद में पता चला कि खान सर की तरफ से गार्ड ने फायरिंग की थी. फैजल खान और उनके बॉडीगार्ड्स पर गंभीर आरोप हैं. पुलिस का आरोप है कि यह फायरिंग जानबूझकर की गई, जबकि फैसल पक्ष इसे सेल्फ डिफेंस बता रहा है. मामले की जांच अभी जारी है.

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