Gopalganj Accused Sentenced: गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में दूध का हिसाब करने के बहाने घर के कमरे में बंद कर किशोरी के साथ किए गए रेप कांड के दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है. जिला जज-6 पंकज कुमार वर्मा की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी पाते 20-20 साल कैद-ए- बामुशक्कत की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना देने को कहा गया है.
जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर मिलेगी सजा
जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजा सुनाए जाने के बाद भीम ठाकुर व अनिता कुमारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. कोर्ट का यह फैसला बचाव पक्ष के अधिवक्ता पुण्डरीक मिश्र व अभियोजन पक्ष से स्पेशल लोक अभियोजक दारोगा सिंह व विनय शंकर राय ने अपना-अपना पक्ष को सुनने के बाद आया है.
बता दें कि 16 मार्च 2018 को गोपालपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को दूध का हिसाब करने के लिए घर के कमरे में ले गए, जहां बैठा कर कमरा के दरवाजे को बंद कर दिया. कमरे में पहले से छुप कर सुकदेवपट्टी गांव का भीम ठाकुर ने उसके साथ जबरन रेप की घटना को अंजाम दिया. किशोरी बेहोश हो गई थी.
ट्रायल पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था
जब उसे होश आया तो खून से लतपथ थी. उसके चिल्लाने पर आस-पास के लोग आए और कमरे का दरवाजे को तोड़कर उसे निकालकर इलाज कराया. इस संबंध में महिला थाना कांड सं-13/2018 दर्ज कराया गया था. पुलिस की चार्जशीट रिपोर्ट आने के बाद केस का ट्रायल पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी पश्चाताप की आग में झुलस रहे थे.
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