Bihar Transport Department News: बिहार में तमाम तरह के वाहनों के मालिक समय पर टैक्स जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए हैं. उनके लिए परिवहन विभाग की ओर से सुनहरा मौका दिया गया है. उसका अब अंतिम समय पांच दिन बच गया है, जो वाहन मालिक वाहन पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस और व्यापकर कर समय पर जमा नहीं किए हैं, उसके लिए विभाग ने सर्वक्षमा योजना की शुरुआत 18 सितम्बर 2024 को की थी, उसके लिए अब केवल पांच दिन शेष बचें हैं.
वाहन मालिक और व्यापारियों के लिए एक सुनहरा मौका
31 मार्च 2025 तक सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक और व्यापारियों के लिए एक सुनहरा मौका है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह आखिरी मौका है. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जा रही है. यदि आपने अब तक अपने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है या किसी कारणवश देरी हुई है तो इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक दंड से बचा जा सकता है.
उन्होंने कहा कि समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसे वाहन विक्रेता भी संज्ञान में आए, जिनके पास व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाए हैं. वे इसे जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बकाए से अधिक अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया. जिन टैक्स डिफॉल्टर टैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है, उन्हें एकमुश्त 30,000 रुपये जमा करने पर शेष कर/अर्थदंड सभी माफ कर दी जाएगा.
वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (टैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथ कर बकाया उन्हें मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जाएगी. इस योजना में नीलामी वाहन को भी राहत मिली है.
सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने क्या कहा?
संजय अग्रवाल ने कहा कि वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि/कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जाएगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जाएगी. इसके साथ ही बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये वाहन जिनका अस्थायी निबंधन की फीस बकाया है उन्हें देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी.
वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है, उन्हें मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी. टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी.
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