पटनाः कोरोना वायरस की वजह से कई दिनों से बंद स्कूलों को अब फिर से नियम और शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. सात अगस्त से 50 फीसद विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ नौवीं और दसवीं की कक्षाओं के सभी सरकारी और निजी विद्यालय खुल जाएंगे. वहीं, 15 अगस्त से पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय खोले जाएंगे. इन बच्चों की कक्षाएं 16 अगस्त से 50 फीसद उपस्थिति के साथ संचालित होंगी. इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं. स्कूलों को खोलने से पहले कई तरह के नियम और शर्तों को भी रखा गया है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा और अल्टरनेट डे में स्कूलों में कक्षाएं चलेंगी. 


जिला शिक्षा अधिकारियों व जिलाधिकारियों को निर्देश


इससे पहले 12 जुलाई से 10वीं कक्षा से ऊपर शिक्षण संस्थान खोले गए थे. हालांकि शिक्षण कार्य शुरू होने से पहले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कोविड-19 संबंधी टीका लेना अनिवार्य है. विद्यालयों में सुरक्षा, स्वच्छता और सफाई संबंधी तैयारियां सुनिश्चित करनी होंगी. इसका अनुपालन कराने के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों व जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है. इसी के साथ कैंपस में चहल-पहल लौटेगी. 


सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की बातें



  • 50 फीसद विद्यार्थियों की उपस्थिति से संचालित होंगी कक्षाएं.

  • कक्षाओं में छह फीट की दूरी पर बैठेंगे विद्यार्थी.

  • स्कूलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य.

  • नियम के तहत एक दिन बीच करके ही स्कूल आएंगे छात्र.

  • शिक्षकों व कर्मियों के लिए कोरोना का लगवाना होगा टीका.

  • चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश.

  • कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे.

  • ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा.

  • कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय/कर्पूरी छात्रावासों का संचालन अनुमान्य होगा.


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