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कोर्ट से बाहर आते ही शौहर ने कहा- 'बहुत परेशान कर रही हाे', अदालत के पास ही दिया बीवी को तीन तलाक

अवधेश कुमार   |  Nasrin Fatma  |  16 Jun 2024 09:50 PM (IST)

Gopalganj Triple Talaq: सीवान के एक युवक ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली. इसके बाद कोर्ट के सामने की खड़े होकर अपनी बीवी को तीन तलाक दे दिया.

कोर्ट से बाहर आते ही शौहर ने कहा- 'बहुत परेशान कर रही हाे', अदालत के पास ही दिया बीवी को तीन तलाक

गोपालगंज ट्रिपल तलाक मामला

Gopalganj Triple Talaq Case: गोपालगंज में रविवार (16 जून) को अदालत से गवाही देकर बाहर निकलते ही एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया. तलाक देने से पहले शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली है. पीड़ित महिला ने इस मामले को लेकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. तीन तलाक का कानून बनने के बाद गोपालगंज में नगर थाने में यह पहला मामला दर्ज किया गया है.

महिला का आरोप है कि 2019 से दहेज प्रताड़ना का केस चल रहा है. बीते 14 जून परिवार न्यायालय में गवाही हुई. न्यायालय में गवाही देने के बाद फिरोज आलम दिन के 11.30 बजे बाहर निकला और आफरीन को केस करके परेशान करने का आरोप लगाया. महिला कुछ बोल पाती, तब तक फिरोज आलम ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर तीन तलाक दे दिया. तलाक की बात सुनने के बाद महिला ने इसकी शिकायत नगर थाने में की. नगर इंस्पेक्टर ओमप्रकाश चौहान ने कहा कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है

सीवान के फिरोज से हुई थी आफरीन की शादी 

शहर के सरेया मोहल्ले के वार्ड-1 निवासी नबी अहमद की पुत्री आफरीन बानो की शादी सीवान जिला के जीबी नगर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर लालगढ़ गांव में मो. इद्रिस के पुत्र फिरोज अहमद के साथ 30 अक्टूबर 2013 को 11 लाख 50 हजार रुपये खर्च की धूमधाम से हुई थी. आरोप है कि शादी के कुछ ही माह बाद दहेज में 10 लाख रुपये की डिमांड कर प्रताड़ित किया जाने लगा. गर्भवती होने पर 14 अप्रैल 2015 को घर से निकाल दिया गया.

महिला ने प्रताड़ित होकर परिवार न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया. न्यायालय ने ससम्मान ससुराल पक्ष को आफरीन बानो और उसके बच्चे को पांच शर्तो पर 25 मई 2019 को विदाई कराकर लेकर जाने का आदेश दिया और जमानत दे दी. इधर कोर्ट के सशर्त मिली जमानत पर पत्नी को निर्धारित तिथि पर विदाई न कराकर 27 अप्रैल 2019 को सीवान के जामा बाजार निवासी मो. वैश अली की पुत्री गोल्डेन खातुन से फिरोज आलम ने दूसरी शादी रचा ली.

केंद्र सरकार ने खत्म किया है तीन तलाक 

तलाक-ए-बिद्दत को तीन तलाक कहा जाता है. तलाक-ए-बिद्दत के तहत पति अपनी पत्नी को एक बार में ही तीन बार तलाक बोल देता है. इसमें एक साथ तीन बार तलाक बोलने के तुरंत बाद विवाह विच्छेद हो जाता है. इसी को इंस्टेंट तलाक भी कहा जाता है. केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून लाकर इसी तलाक को गैरकानूनी करार दिया है. अब देश में तीन तलाक देने पर पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है. गोपालगंज के नगर थाना में यह पहला केस माना जा रहा है.

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Published at: 16 Jun 2024 09:50 PM (IST)
Tags:Triple TalaqTriple Talaq LawBihar NewsGopalganj Triple Talaq
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