बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव (2025) को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में 393 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे. शराब समेत अन्य सभी मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए 23 प्रमुखों स्थानों को चिह्नित किया जाएगा जहां चेकपोस्ट बनाए जाएंगे. इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों के जिलों में भी 176 संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर यहां मिरर चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं. इसमें यूपी में 96, पश्चिम बंगाल में 34 और झारखंड में 46 मिरर चेकपोस्ट बनाए जाएंगे. 

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यह जानकारी बिहार पुलिस के एडीजी (मद्य निषेध इकाई) अमित कुमार जैन ने सोमवार (22 सितंबर, 2025) को पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. एडीजी ने कहा कि चालू वर्ष 2025 में जनवरी से अगस्त तक 6 लाख 20 हजार 322 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है. इसकी कीमत 72 करोड़ 64 लाख रुपये है. शराबबंदी कानून के 2016 में लागू होने के बाद से अब तक 2 करोड़ 75 लाख 75 हजार 369 लीटर शराब बरामद की गई है. इसमें 97 फीसद शराब नष्ट की जा चुकी है.

अब तक 84 हजार से अधिक हुई गिरफ्तारी

इस वर्ष अगस्त तक अवैध शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई में 84 हजार 789 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसमें 52 हजार 470 पीने वाले, 2 हजार 416 वारंटी और 29 हजार 903 आपूर्तिकर्ता या वितरण करने वाले शामिल हैं. 2025 में जुलाई तक अवैध शराब के मामले में 14 हजार 83 आरोपियों के नाम की एंट्री गुंडा पंजी में दर्ज की गई है. 1548 आरोपियों के खिलाफ बीएनएसएस की  धारा 129 और 1344 लोगों के खिलाफ सीसीए की धारा-3 में दर्ज की गई है.

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मद्य निषेध इकाई के स्तर से राज्य के बाहर से शराब की तस्करी कराने वाले 305 अभियुक्तों को चिह्नित किया गया है, जिनकी सूची संबंधित राज्यों की पुलिस को जुलाई में ही साक्षा कर दी गई है. इसमें कई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इनमें पांच आरोपियों की गिरफ्तारी मद्य निषेध इकाई की टीम ने दूसरे राज्य जाकर कर चुकी है.