प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर बनाए गए एआई (AI) वीडियो को लेकर पटना हाईकोर्ट की ओर से सख्त आदेश जारी हुआ है. हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से इस वीडियो को हटाने के लिए कहा है. बिहार कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले एक्स हैंडल से इस वीडियो को जारी किया था. जारी आदेश के बाद एक्स से वीडियो को हटा लिया गया है.
कोर्ट के आदेश के बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "जो वीडियो कांग्रेस ने डाला था वो सामाजिक और नैतिक अपराध था. आज माननीय उच्च न्यायालय ने हटाने का निर्देश दिया इसका मतलब यह कानूनी अपराध भी था. राजनीति को निचले स्तर पर ले जाना साथ ही साथ संविधान खतरे की बात कहना और देश के प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपमानित करना बताता है कि राजनीति ईर्ष्या में कानून की धज्जियां उड़ना कांग्रेस का संस्कार है."
एआई वीडियो में क्या था?
बता दें कि बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से 10 सितंबर, 2025 को एक एआई वाला वीडियो शेयर किया गया था. इस पोस्ट में लिखा गया था- "साहब के सपनों में आईं मां, देखिए रोचक संवाद." वीडियो पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर बनाया गया था. वीडियो में बिहार के कई मुद्दों पर पीएम मोदी की मां प्रधानमंत्री को सुनाती हैं. इस वीडियो पर सियासी गलियारे में जमकर बवाल हुआ था.
दिल्ली में दर्ज हुई थी शिकायत
एक तरफ जहां इस एआई वीडियो पर सियासत तेज हुई थी तो दूसरी ओर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. दिल्ली पुलिस ने शिकायत के बाद 13 सितंबर, 2025 को बिहार कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बुधवार (10 सितंबर, 2025) को एआई/डीपफेक वीडियो शेयर करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 18(2), 336(3), 336(4), 340(2), 352, 356(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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