भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के लिए अंतरराज्यीय सीमा तैयारियों की समीक्षा की और शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए. नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय समन्वय बैठक में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी), और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, और कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया.

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ कानून-व्यवस्था की योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को राज्य की सीमाओं और नेपाल से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लोगों, नकदी, हथियारों, नशीले पदार्थों, शराब और मुफ्त वस्तुओं की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया.

सीमाओं को सील करने पर दिया गया जोर

आयोग ने मतदान से पहले संवेदनशील जिलों की कड़ी निगरानी और सीमाओं को सील करने पर जोर दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन-मुक्त चुनावों के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और सभी हितधारकों से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए निर्बाध रूप से काम करने का आह्वान किया है.

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प्रेस नोट के जरिए बताया गया है कि मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और प्रलोभन-मुक्त सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. चुनाव आयोग ने मतदान के दिन मतदाताओं की सुविधा के लिए तैयारियों की भी समीक्षा की और राज्यों तथा केंद्रीय एजेंसियों को सुचारू और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

अधिकारियों को खुफिया सूचनाओं को मजबूत करने, सुरक्षा तैनाती बढ़ाने और अंतर-राज्यीय सीमा चौकियों पर जांच तेज करने का काम सौंपा गया है. इसमें कहा गया है कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों तथा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक को बिहार की सीमा से लगे इलाकों में कड़ी सतर्कता सुनिश्चित करने और अंतरराज्यीय चौकियों पर जांच बढ़ाने का निर्देश दिया गया है.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आयकर विभाग, सीजीएसटी और राजस्व खुफिया निदेशालय सहित एजेंसियों को चुनाव से पहले प्रवर्तन प्रयासों को तेज करने और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के आधार पर जब्ती को अधिकतम करने का निर्देश दिया गया.

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