पटना जिले में ऑटो और ई-रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटना कमिश्नरी ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है. जिले में परमिट प्राप्त ऑटो और ई-रिक्शा पर अब बारकोड लगाना अनिवार्य होगा. इस बारकोड में वाहन और चालक की पूरी जानकारी दर्ज होगी, जिसे यात्री स्कैन करके देख सकेंगे और यात्रा के दौरान खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे.

Continues below advertisement

आवेदन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

साथ ही प्रवर्तन टीम को भी ऑटो और चालकों से संबंधित सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी. यदि कोई चालक बिना बारकोड के वाहन चलाते पकड़ा जाएगा, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. विभाग जल्द ही नए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वाहन स्वामी जोनवार आवेदन कर सकेंगे.

आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आवेदकों को समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी. हर वाहन  मालिक एक जोन के अंदर अधिकतम तीन रूटों के परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन परमिट केवल एक रूट के लिए जारी होगा. हालांकि कुछ निर्धारित शर्तों के साथ आपात स्तिथि या सीएनजी-पेट्रोल लेने के लिए अन्य रूट में वाहन चलाने की छूट दी जाएगी.

Continues below advertisement

जोन आधारित व्यवस्था और नए रूट

ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन को व्यवस्थित करने के लिए विभाग नए रूट तैयार कर रहा है. हाल ही में जाम की समस्या को कम करने के लिए शहर को तीन जोन- पीला, ब्लू और हरा में बांटा गया है. इसके अलावा, रिजर्व ऑटो और ई-रिक्शा के लिए एक अलग जोन भी बनाया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत ऑटो और ई-रिक्शा को केवल निर्धारित जोन में ही चलाने की अनुमति होगी, जिससे शहर में यातायात सुगम होगा.

ये भी पढ़ें: 'सीएम नीतीश के नेतृत्व में अगले पांच साल...', चिराग पासवान का बड़ा दावा, निवेशकों को बिहार में किया आमंत्रित