70th BPSC Re-Exam: 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और री-एग्जाम के मामले में दायर अभ्यर्थियों की याचिका पर गुरुवार (16 जनवरी, 2025) को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में एक घंटे 20 मिनट तक दोनों पक्षों की ओर से बहस चली. 

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने लंच तक आदेश को रिजर्व कर लिया है. लंच के बाद कोर्ट की ओर से फैसला आएगा. अब अभ्यर्थियों की नजर इस पर टिकी है कि क्या कुछ निर्णय कोर्ट की ओर से लिए जाते हैं. 

इससे पहले बीते बुधवार (15 जनवरी, 2025) को इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो सकी थी. कोर्ट की ओर से कहा गया था कि आज यानी गुरुवार को अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई होगी. बुधवार को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का विदाई समारोह था. यही कारण था कि आज की तारीख दी गई थी. 

याचिका के जरिए क्या है अभ्यर्थियों की मांग?

बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से वकील आशीष कुमार और प्रणव कुमार केस लड़ रहे हैं. कुल 14 पेटीशनर की ओर से याचिका दायर की गई है. 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की गई है. धांधली की जांच, परीक्षा रद्द करने और री-एग्जाम की मांग की जा रही है. अभ्यर्थियों ने याचिका डाली है और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की ओर से वकील मुहैया कराया गया है. कानूनी मदद जन सुराज पार्टी कर रही है. 

गौरतलब हो कि 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरी हो चुकी है. आंसर की तक आ चुकी है. इस बीच अब बस फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. अब देखना होगा कि लंच के बाद क्या निर्णय आता है.

जन सुराज के महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि अभ्यर्थियों की ओर से याचिका डाली गई है. हम लोग कानूनी मदद कर रहे हैं. हमारे और सरकार के पक्ष को सुना गया है. जोरदार बहस हुई है. लंच के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा. अच्छे से हमारे वकीलों ने पक्ष रखा है.

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