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दो वोटर कार्ड रखने पर हो सकती है ये सजा, जान लें क्या है इसे लेकर नियम

एबीपी लाइव   |  03 Aug 2025 05:41 PM (IST)
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भारत में वोटर कार्ड भी एक अहम दस्तावेज है. अगर आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं. तो आप इस दस्तावेद के लिए आवेदन दे सकते हैं. इसके बिना आपको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है. इसके अलावा यह एक अहम पहचान दस्तावेज भी है.

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लेकिन इसे लेकर कुछ भी तय किए गए हैं. भारत में सभी लोगों के पास सिर्फ एक ही वोटर कार्ड हो सकता है. अगर किसी के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं या कोई सोच रहा है कि दूसरा बनवा लें. तो ऐसा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है.

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बहुत से लोग सोचते हैं कि अलग-अलग पते या राज्यों में वोटर कार्ड होना कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन ऐसा करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं. भारत के चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक नागरिक का नाम सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में होना चाहिए.

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दो जगह नाम होना या दो कार्ड रखना फर्जीवाड़ा माना जाता है. यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर असर डाल सकता है. ऐसा करने पर BNS की धारा 182 और Representation of the People Act की धाराएं 17 और 31 के तहत सजा हो सकती है. इसमें दोषी पाए जाने पर महीने से 5 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है.

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कई बार लोग अलग-अलग शहरों में रहने के दौरान नया वोटर कार्ड बनवा लेते हैं. लेकिन पुराने कार्ड को कैंसिल नहीं करवाते. बाद में यह गलती उन्हें भारी पड़ सकती है. अगर आप गलती से या जानकारी के अभाव में दो कार्ड बनवा चुके हैं. तो डरने की ज़रूरत नहीं. आप फॉर्म 7 भरकर पुराने वोटर कार्ड को कैंसिल करवा सकते हैं.

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फॉर्म 7 भरते समय आपको यह बताना होगा कि आप कौन सा कार्ड हटाना चाहते हैं और क्यों. इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज़ भी देने होंगे. एक बार प्रक्रिया पूरी हो गई. तो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ एक वैलिड कार्ड रहेगा.

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