स्टाइल मारने के लिए कार के फॉग लैंप जलाकर चलते हैं आप? इतने का हो सकता है चालान
आपने देखा होगा अक्सर वाहन चालक फॉग लैंप का इस्तेमाल करते हैं. समान्य तौर पर बात की जाए तो फॉग लैंप का इस्तेमाल तब किया जाता है. जब विजिबिलिटी कम हो जाती है. जैसे कि बर्फबारी के दौरान या फिर सड़क पर कोहरा हो या धुंध हो.
लेकिन कई बार देखा गया है बहुत से लोग स्टाइल करने के चक्कर में भी फॉग लैंप जला लेते हैं. लेकिन आपको बता दें ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना है. ऐसा करने पर जुर्माना हो सकता है.
बता दें मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act), 1988 के तहत निर्धारित नियमों के तहत फोग लैंप का इस्तेमाल केवल कोहरे, धुंध या कम विजिबिलिटी में ही किया जाना चाहिए. बिना कोहरे के सामान्य मौसम में इसका इस्तेमाल करना दूसरे ड्राइवर के लिए ब्लाइंडिंग कर सकता है. जिससे दुर्घटना हो सकती है.
अगर कोई वाहन चालक सामान्य मौसम में बस स्टाइल करने के लिए फाॅग लैंप का इस्तेमाल करता है. तो ऐसे मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act), 1988 के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में उसपर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है.
कुछ राज्यों में इस तरह की स्थिति में जुर्माने की राशि 2000 रुपये तक फिक्स भी है. वहीं अगर बेवजह फाॅग लैंप जलाने से कोई गंभीर हादसा हो जाता है. किसी दुर्घटना में किसी को ज्यादा चोट आ जाती है. तो जुर्माना ज्यादा हो सकता है साथ ही जेल भी हो सकती है.
बता दें स्टाइल मारने के चक्कर में या दूसरे वाहनों को प्रभावित करने के लिए जो लोग फोग लैंप जलाते हैं. पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए मुस्तैद रहती है. अगर कोई ज्यादा बार इस अपराध को दोहराता है. तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.