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UPI से करते हैं पेमेंट तो पढ़ लें ये खबर, 15 सितंबर से बदल जाएगा ये नियम

एबीपी लाइव   |  09 Sep 2025 05:44 PM (IST)
UPI से करते हैं पेमेंट तो पढ़ लें ये खबर, 15 सितंबर से बदल जाएगा ये नियम

आजकल पेमेंट करने का बिल्कुल बदल चुका है. अब किराने से लेकर कैब का किराया तक लोग सीधे फोन से स्कैन कर देते हैं. दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए यह रोजमर्रा की जरूरत बन गया है. हर दुकान पर आपको UPI क्यूआर कोड दिख ही जाएगा.

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यूपीआई का इस्तेमाल करना काफी आसान है. इसके भी कुछ नियम होते हैं. जिनमें होने वाले छोटे बदलाव भी सीधे आपके पैसों पर असर डाल सकते हैं. इसलिए जब इसमें नए नियम लागू हों तो उनके बारे में पता होना जरूरी है. नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है.

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देश में 15 सितंबर से यूपीआई को लेकर कुछ नए बदलाव लागू होंगे. जिनका असर कई लोगों पर पड़ेगा. NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट बढ़ा दी है. इसका फायदा बड़े बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को मिलेगा.

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वहीं रोजमर्रा की छोटी पेमेंट करने वालों पर इसका कोई असर नहीं होगा. कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस पेमेंट्स की लिमिट अब काफी बढ़ गई है. पहले जहां एक ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपये तक होता था. अब वही लिमिट 5 लाख रुपये हो गई है.

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इसके साथ ही 24 घंटे में कुल ट्रांजैक्शन लिमिट 10 लाख रुपये तक कर दी गई है. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस और टैक्स पेमेंट्स के लिए भी लिमिट बढ़ाई गई है. पहले सिर्फ 1 लाख रुपये तक का पेमेंट किया जा सकता था. लेकिन अब इसे 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है. इससे कारोबारियों और बड़े पेमेंट करने वालों को राहत मिलेगी.

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फेस्टिव सीजन में ट्रैवल बुकिंग आसान बनाने के लिए भी लिमिट चेंज हुई है. रेलवे, एयरलाइन और बाकी ट्रैवल टिकट बुकिंग में अब 5 लाख रुपये तक का पेमेंट किया जा सकेगा. यहां डेली ट्रांजैक्शन लिमिट 10 लाख रुपये होगी. ताकि लोग आराम से एडवांस बुकिंग कर सकें.

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क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट और ईएमआई के लिए भी लिमिट बढ़ा दी गई है. अब एक पेमेंट 5 लाख रुपये तक हो सकेगा. क्रेडिट कार्ड के लिए डेली लिमिट 6 लाख और ईएमआई के लिए 10 लाख रुपये तक होगी. नॉर्मल यूजर्स के लिए पहले जैसी ही लिमिट रहेगी.

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