यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हुआ आसान, जानें तुरंत पाने के लिए क्या करना होगा
लेकिन आज के समय में शादी के बाद मैरिज सर्टिफकेट भी बनवाना काफी जरूरी हो गया है. यह शादी के बाद आपके कानूनी आधिकारों के लिए जरूरी होता है. यह दस्तावेज आपकी शादी को कानूनी रूप से साबित करता है.
चाहे पासपोर्ट बनवाना हो वीजा के लिए अप्लाई करना हो या पत्नी के नाम पर कोई सरकारी स्कीम का फायदा लेना हो. हर जगह मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है. कोर्ट में भी यह सर्टिफिकेट कई बार आपके हक में कानूनी सबूत की तरह काम करता है.
यूपी में पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना थोड़ा झंझट भरा काम था. लेकिन अब सरकार ने पूरा प्रोसेस आसान कर दिया है. ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा दी गई है.इसके लिएअब आपको अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको यूपी सरकार की स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर जाना होगा. वहां आपको शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं. शादी के फोटो, आधार कार्ड और गवाहों की डिटेल्स भी देनी होती हैं. इसके बाद एप्लिकेशन सबमिट कर दें.
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं और सारी जानकारी क्लियर है. इसके बाद आपको सिलेक्ट किए गए ऑफिस में जाना होता है. एप्लीकेशन जमा होने के बाद 30 दिन के अंदर तक आप किसी भी वर्किंग डे पर जाकर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं.
ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 100 से 200 रुपये के बीच फीस ली जाती है. आवेदन देते वक्त ध्यान रखें कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड करें. नहीं तो फिर एप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकती है. जिसके चलते आपको दोबारा पूरी प्रोसेस शुरू से करने पड़ेगी.