कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के पैसे किसी बैंक खाते में हैं. तो ऐसे मामलों में रकम अनक्लेम्ड अमाउंट कहलाती है. जो बैंक में सालों तक पड़ी रहती है. रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर किसी खाते में 10 साल तक कोई लेन-देन नहीं होता.
तो उसे डॉर्मेंट या अनक्लेम्ड कैटेगरी में डाल दिया जाता है. देशभर में ऐसे खातों में हजारों करोड़ रुपये जमा हैं. जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है. अब RBI ने इन्हें ढूंढना आसान बना दिया है. इसके लिए रिजर्व बैंक ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है.
इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से कोई भी व्यक्ति अपने या अपने परिवार के नाम से देशभर के बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड अमाउंट की जानकारी निकाल सकता है. इसके लिए प्रोसेस बिल्कुल फ्री है आपको ज्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ता.
पोर्टल पर सर्च करने के लिए सिर्फ खाता धारक का नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर जैसी बेसिक जानकारी देनी होती है. अगर बैंक रिकॉर्ड में मैच मिलता है. तो सिस्टम उस बैंक का नाम और डिटेल्स दिखा देता है. इसके बाद क्लेम किया जा सकता है.
रकम क्लेम करने के लिए परिवार को बैंक में जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे पहचान पत्र, पते का प्रमाण और अगर खाता धारक का निधन हो चुका हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र. बैंक वेरिफिकेशन के बाद कानूनी दावेदार को पैसा ट्रांसफर कर देता है.
अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का पुराना बैंक खाता हो. जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ. तो आज ही उद्गम पोर्टल पर जाकर चेक करें. हो सकता है उस खाते में आपकी हक की रकम अब भी बैंक में पड़ी हो और आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हो.