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अगर सुनामी में तबाह हो जाए घर क्या तब भी मिलता है क्लेम, क्या इसका भी होता है बीमा?

एबीपी लाइव   |  30 Jul 2025 12:48 PM (IST)
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कई लोगों के मन में सवाल यह भी उठता है कि अगर कोई घर सुनामी में पूरी तरह तबाह हो जा. तो क्या उसका भी बीमा क्लेम मिलता है. चलिए आपको बताते हैं अगर सुनामी आए और आपका घर बह जाए है. तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं.

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आपको बता दें सुनामी जैसे नेचुरल डिज़ास्टर आमतौर पर एक्ट ऑफ गॉड कैटेगरी में आते हैं. कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह के नुकसान को कवर करती हैं. लेकिन यह हर पॉलिसी में नहीं होता. अगर आपके होम इंश्योरेंस में नेचुरल डिज़ास्टर कवर या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऐड होगा तभी सुनामी से हुए नुकसान पर क्लेम मिल सकता है.

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क्योंकि ज्यादातर होम इंश्योरेंस पॉलिसी में सुनामी शामिल नहीं होती. यह एक ऐड-ऑन कवर होता है जिसे पॉलिसी लेते वक्त अलग से जोड़ना पड़ता है. अगर आपने सिर्फ फायर या स्टॉर्म कवर लिया है. तो सुनामी से हुए नुकसान पर क्लेम नहीं मिलेगा.

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इसलिए पॉलिसी खरीदते वक्त ये चेक करना ज़रूरी है कि कौन-कौन सी सिचुएशन कवर हो रही हैं. अगर सुनामी की वजह से घर बुरी तरह डैमेज हो गया है या पूरी तरह गिर गया है. तो आप स्ट्रक्चर डैमेज का क्लेम कर सकते हैं. इसमें दीवारें, छत, फर्श, दरवाजे शामिल होते हैं.

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अगर आपकी पॉलिसी में कंटेंट कवर भी शामिल है. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सोफे फर्नीचर जैसी चीजों के लिए भी क्लेम मिल सकता है. क्लेम करने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटाने होते हैं जैसे पॉलिसी की कॉपी, नुकसान की फोटो या वीडियो, लोकल अथॉरिटी की रिपोर्ट और बीमा कंपनी के सर्वेयर की रिपोर्ट.

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वहीं अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है. तो सरकार या लोकल प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिल सकती है. जैसे राहत फंड, टेम्पररी शेल्टर या ज़रूरी सामान. इसलिए अगर आप कोस्टल एरिया या डिज़ास्टर प्रोन एरिया में रहते हैं. तो नेचुरल डिज़ास्टर कवर के साथ एक होम इंश्योरेंस ज़रूर लें.

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