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ये ट्रैफिक रूल जान लेंगे तो कभी नहीं कटेगा चालान, पुलिस के सामने जान लें अपने अधिकार

एबीपी लाइव   |  04 Apr 2025 11:19 AM (IST)
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इनमें अलग-अलग तरह के नियम होते हैं. कुछ नियम डॉक्यूमेंट को लेकर होते हैं. तो वहीं कुछ नियम सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त की जाने वाली गलतियों को लेकर होते हैं. लेकिन अगर आपको पता होंगे यह ट्रैफिक रूल तो नहीं कटेगा आपका चालान. जान लें अपने अधिकार.

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आपको बता दें जब आप सड़क पर गाड़ी चला कर जाते हैं. तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपकी गाड़ी को रोक सकता है चेकिंग के लिए लेकिन इस दौरान वह आपकी गाड़ी से चाबी नहीं निकल सकता. अक्सर देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी लोगों की गाड़ी निकाल लेते हैं.

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इसके अलावा ट्रैफिक गर्मी आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाने की मांग कर सकते हैं. लेकिन इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ड्रेस में होना चाहिए. अगर वह ड्रेस में नहीं होता. तो यह दस्तावेज न होने के बावजूद आपका चालान नहीं काट सकता.

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कई बार इस तरह के केस भी सामने आए हैं. जहां ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने लोगों की बाइक की और कार के टायर की हवा निकाल दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक किसी भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है.

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अगर आपके पास फिजिकल दस्तावेज नहीं है. तो आप डिजिलॉकर और एम परिवहन ऐप में भी गाड़ी के सभी दस्तावेज रख सकते हैं. भारत सरकार की ओर डिजिलॉकर और एम परिवहन ऐप को मान्यता प्राप्त है. ऐसे में भी आप चालान कटने से बच जाएंगे.

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आपको बता दें ट्रैफिक नियमों के मुताबिक कोई हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी ही आपका चालान कर सकता है. इससे नीचे रैंक का कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं कर सकता.

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