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ट्रैफिक पुलिस ने गलत तरीके से काट दिया चालान तो न हों परेशान, ऐसे कर सकते हैं अपील

एबीपी लाइव   |  06 Nov 2024 05:27 PM (IST)
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अगर आप अपने वाहन में जा रहे हैं तो फिर आप रेड लाइट जंप करते हैं या फिर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स पर लगे कैमरा आपका चालान कर देते हैं. इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स पर खड़े ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी आपका चालान करते हैं.

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जिस ट्रैफिक नियम के उल्लंघन को लेकर आपका चालान किया जाता है. उसके बारे में आपको बता दिया जाता है. आप चाहे तो ऑनलाइन भी इस बारे में पता कर सकते हैं अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काटा है. तो आप दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

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कई बार वाहन चालकों के गलत चालान भी कट जाते हैं. यानी उन्होंने ट्रैफिक नियम तोड़ा नहीं होता. लेकिन बावजूद उसके उन्हें चालान काटने का मैसेज आ जाता है. कई बार ट्रैफिक पुलिस भी गलत तरीके से चालान काट देती है. आपके साथ ऐसा होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

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अगर आपने ट्रैफिक का कोई नियम नहीं तोड़ा है. लेकिन आपका चालान आ गया है. तो आप सेंट्रल दिल्ली के टोडापुर में ट्रैफिक पुलिस के हेड क्वार्टर में मौजूद नोटिस ब्रांच के दफ्तर में शिकायत कर सकते हैं. आप खुद जाकर के भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं मेल के जरिए भी कर सकते हैं.

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लेकिन वहां भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है और आपको कोई सेटिस्फेक्ट्री जवाब नहीं मिलता है. तो फिर आप कोर्ट में चालान को अपील कर सकते हैं. अगर आप की अपील सही होती है. तो जज चालान को खारिज कर सकता है.

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इसके अलावा दिल्ली में हर 3 महीने में एक बार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. इसमें हर तरह के पेंडिंग ट्रैफिक चलानों का निपटारा किया जाता है. इस लोक अदालत में राहत के लिए अपील की जा सकती है. जहां मोटे चालानों का भी कुछ राशि में ही निपटारा हो जाता है.

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