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अगर आपका चालान यूपी में कटा है और दिल्ली का नंबर है तो कहां भरा जाएगा जुर्माना?

एबीपी लाइव   |  29 May 2024 11:46 AM (IST)
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सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त यातायात के नियमों का पालन करना होता है. अगर कोई भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता तो. जुर्माना देना होता है.

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अक्सर सड़कों पर चलते वक्त्ते लोग कभी कभार ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं. इसके बाद उन पर चालान किया जाता है. यह चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जाता है.

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ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है. अगर कोई गाड़ी दिल्ली की है. और उसका चालान उत्तर प्रदेश में काटा गया है. तो उसे वह चालान कहां भरना होगा.

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तो बता दें अब चालान की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर से ही चालान भर सकते हैं.

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इसके लिए आपको ई चालान की आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होता है. आपको चालान नंबर, व्हीकल नंबर और डीएल नंबर में से किसी एक की जानकारी दर्ज करनी है. और कैप्चा भरकर गेट डीटेल्स पर क्लिक करना है.

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आपके सामने चालान की डिटेल्स आ जाएंगी. साथ ही आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन भी मिल जाए. आप वहां से ही पेमेंट कर सकते हैं.

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