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ट्रैफिक पुलिस गलत चालान काट दे तो, करें ये काम नहीं देने पडेंगे पैसे
Traffic Challan Rules : सड़क पर नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाने के बावजबू अगर ट्रैफिक पुलिस कर दे चालान. तो इन तरीकों को आजमा सकते हैं आप नहीं देना पडे़गा एक भी पैसा.
सड़कों पर गाड़ियां चलाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाए गए नियमों को पालन करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात होती है.
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अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन ना करे तो फिर ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है. अलग नियमों को लेकर अलग प्रकार के चालान काटे जाते हैं.
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लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बाद भी कई बार ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है.
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अगर ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान काट दे तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. ऐसे में आप चालान को भरें नहीं.
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बल्कि आप चालान को कोर्ट के लिए चैलेंज करें. कोर्ट जाकर आप पूरे घटनाक्रम के बारे में जज के सामने अपनी दलील दें. अगर आपकी दलील सही होती है. तो कोर्ट आपके चालान को रद्द कर देगा.
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इसके अलावा आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऑफिसियल ट्रैफिक साइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
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अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ई-मेल आईडी info@delhitrafficpolice.nic.in पर जाकर के भी अपनी शिकायत कर सकते हैं. तो साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 11-2584-4444,1095 पर काॅल भी कर सकते हैं.
Published at : 22 Jun 2024 12:55 PM (IST)
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