शादी के बाद कैसे बदल सकते हैं अपना सरनेम, जानें क्या है इसका पूरा प्रोसेस
जब तक के शादी के बाद अपना सरनेम चेंज ना करवाया जाए. भारत में अपना सरनेम चेंज करने के लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है. जिसमें आपको कुछ ऑफिशल डॉक्युमेंट भी जमा करने होते हैं.
क्या होती है शादी के बाद सरनेम चेंज करने की प्रक्रिया. कैसे कोई शादी के बाद बदल सकत है अपना सरनेम. चलिए आपको बताते हैं. इसके लिए आपको कहां जाना होता है. कौन से दस्तावेज जमा करने होते हैं.
आपको बता दें शादी के बाद महिलाओं को अपना सरनेम बदलने की अनिवार्य तौर पर जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से शादी करना सरनेम बदले तो उसके लिए पहले उसे एक स्टांप पर एफिडेविट बनवाना होगा.
उसमें शादी को लेकर पूरी जानकारी दर्ज करवानी होगी. और जो सरनेम होगा उसे बारे में बताना होगा उसके साथ ही मैरिज सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा. इन सभी दस्तावेजों की नोटरी करवानी होगी. इसके अलावा इस जानकारी को समाचार पत्र में प्रकाशित भी करवाना होगा.
इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे इसमें बात की जाए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे कई दस्तावेज भी जमा करने जरूरी होते हैं. बिना इनके आप इस प्रोसेस को पूरी नहीं करवा पाएंगे.
इस पूरी प्रक्रिया के कंप्लीट होने के बाद कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक का समय लग सकता है. इसके बाद शादी के बाद आपके पुराना सरनेम सरनेम चेंज हो जाएगा उसकी जगह आपका नया सरनेम कानूनी रूप से वैध होगा.