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खराब सामान वापस करने से इनकार कर रहा है दुकानदार? यहां करें शिकायत
Complaint Against Shopkeeper: अगर कोई दुकानदार जानबूझकर खराब प्रोडक्ट देकर भी उसे बदलने या रिपेयर करने से मना करता है. तो ऐसे में आप उसके खिलाफ कर सकते हैं शिकायत. जानें कैसे और किस तरह होगी शिकायत.
अक्सर लोग जब दुकान से कोई चीज खरीदते हैं. तो कई बार चीजें खराब निकल जाती हैं. या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. ऐसे में जब आप उस समान को वापस करने के लिए दुकान पर जाते हैं. तो दुकानदार आपका सामान वापस नहीं करता.
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कई बार देखा गया है कि दुकानदार दुकानों पर लिख लेते हैं. बिका हुआ माल वापस नहीं होगा लेकिन ऐसे में आपको घबराना नहीं है. आपकों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत डिफेक्टिव और डैमेज्ड प्रोडक्ट्स के लिए रिप्लेसमेंट,रिटर्न या रिफंड का हक़ है.
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कोई दुकानदार आपको खराब सामान वापस ना करने के लिए नहीं कह सकता. आपको बता दें अगर कोई दुकानदार जानबूझकर खराब प्रोडक्ट देकर भी उसे बदलने या रिपेयर करने से मना करता है. तो फिर ऐसे में वह सीधे तौर कंज़्यूमर कानून को तोड़ता है.
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ऐसे में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत के लिए आप सबसे पहले नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन पर जाएं इसके अलावा 1800 11 4000 या 1915 पर कॉल करें. इसके अलावा आप वेबसाइट या फिर ऐप के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
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शिकायत के लिए आप CPGRAMS के आधिकारिक पोर्टल https://pgportal.gov.in/ पर जा सकते हैं. या फिर आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप के जरिए भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं. इसमें आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी.
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इतना ही नहीं अगर ऑनलाइन शिकायत करने पर उसपर एक्शन नहीं होता है. तो फिर आप अपने जिला उपभोक्ता फोरम में भी केस फाइल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि यहां सिर्फ 2 लाख रुपए तक के मामलों में ही सुनावई होती है. यहां केस दर्ज करने के लिए आपको पर्याप्त डॉक्युमेंट्स प्रूफ़ के तौर पर चाहिए होंगे.
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आपको बता दें आप की शिकायत सही होती है. तो न सिर्फ आपको रिफंड मिलता है. बल्कि रिप्लेसिड आइटम भी मिलता है और इसके साथ में आपको मुआवजा भी मिल सकता है. इसलिए अपने अधिकारों का बिल्कुल रखें ध्यान.
Published at : 04 Jun 2025 03:22 PM (IST)
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