ट्रेन में होली खेलने का बना रहे हैं प्लान तो जरा रुक जाइए, बेहद भारी पड़ सकता है हुड़दंग

कल यानी 14 मार्च को देश भर में होली का त्यौहार मनाया जाएगा. होली का त्यौहार अपने आप में बेहद खास त्यौहार होता है. सभी लोग इस त्यौहार को मिलकर एक साथ मनाना पसंद करते हैं. लोग एक दूसरे पर खूब रंग फेंकते हैं.
खूब गुलाल उड़ाते हैं. स्कूल-कॉलेज से लेकर अलग-अलग दफ्तरों तक में लोग जमकर होली सेलिब्रेट करते हैं. होली में कई बार बहुत से लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं. लेकिन ट्रेन में ट्रैवल करने के दौरान भी लोग एक दूसरे पर होली खेलते हैं.
अगर आप भी ट्रेन में जा रहे हैं. और वहीं ट्रेन के अंदर ही होली खेलने का प्लान बना रहे हैं. तो हो जाइए सावधान. मुश्किल में डाल सकता है आपको ट्रेन में होली खेलना. चलिए आपको बताते हैं. क्या है इस लेकर नियम.
बता दें अगर आप ट्रेन में रंगों के साथ होली खेलते हैं. गुलाल उड़ाते हैं. और किसी तरह के कोई हुडंदेेेंग मचाते हैं. तो दूसरों को जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसी स्थिति में आप पर पर 500 रुपये जुर्माना 6 महीने की जेल तक हो सकती है.
इसके अलावा बात की जाए तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत रेलवे की संपत्ति के नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक हजार रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. तो 6 महीने की जेल हो सकती है. तो दोनों ही सजाएं भुगतनी पड़ सकती है.
रेलवे अधिनियम 1989, की धारा के तहत ट्रेन में होली खेलने ट्रेन संचालन में बाधा डाल सकता है. अगर यह आरोप सिद्ध हो जाता है. तो फिर ऐसे में आपको 10 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
बिना परमिशन के ट्रेन में होली खेलने पर आरपीएफ और जीआरपी की ओर से आप पर कार्रवाई की जा सकती है. आपको चलते हुए ट्रेन से अगले स्टेशन पर उतारा भी आ सकता है. इसलिए ट्रेन में होली खेलने की सोचते वक्त इन बातों को ध्यान जरूर रखें.