होली पर रंग गए हैं जेब में रखे नोट, जानें इन्हें कैसे और कहां करवा सकते हैं चेंज?
होली के दौरान कई बार हम पानी भरे गुब्बारों या फिर बच्चों की पिचकारी का शिकार हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में जेब में रखे नोटों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और नोटों पर कलर लग जाता है.
कई बार देखा गया है कि रंगीन नोट देखकर दुकानदार लेने से मना कर देते हैं, जिसके बाद लोग टेंशन में आ जाते हैं. ऐसे में जानते हैं कि इन नोटों को कहां चेंज करवाया जा सकता है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, नोटों को साफ सुथरा रखना नागरिकों की जिम्मेदारी होती है. हालांकि, अगर नोट होली के रंगों से रंगीन हो जाते हैं या फिर गीले होकर फट जाते हैं तो इसके लिए भी RBI ने नियम बनाए हैं.
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर नोट गीले हो जाते हैं तो आप इन्हें सुखाकर फिर से प्रयोग में ला सकते हैं और कोई भी बैंक या दुकानदार इन्हें लेने से मना नहीं कर सकता है.
आरबीआई कहता है कि भले ही नोट पर रंग लगा हो, लेकिन इससे उसका सिक्योरिटी फीचर प्रभावित नहीं होता है. ऐसे में आप ऐसे नोटों को किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं. इसके लिए बैंक आपसे किसी तरह का चार्ज नहीं ले सकते हैं.
image आरबीआई के नियमों के मुताबिक, जानबूझकर नोटों को खराब करना या उनसे छेड़छाड़ करना अपराध है. इसके लिए आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी लागू की थी. RBI एक्ट 1934 की धारा 27 के मुताबिक कोई भी शख्स नोटों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकता है.6