एक स्टेशन पहले का टिकट लेकर दूसरे स्टेशन पर उतरते हैं तो कितना लगेगा जुर्माना?
ट्रेन में सफर करने के लिए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई नियम बनाए होते हैं. ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को इन नियमों का पालन करना होता है. जो इन नियमों को नहीं मानता रेलवे उन यात्रियों पर कार्रवाई करती है.
ट्रेन में जनरल और रिजर्व कोचों के लिए रेलवे टिकट जारी करती है. भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में कोई भी यात्री बिना टिकट के सफर नहीं कर सकता. ऐसा पाए जाने पर रेलवे इन यात्रियों पर जुर्माना लगाती है.
ज्यादातर यात्री ट्रेन में रिजर्व कोचों की टिकट लेकर सफर करते हैं. इन कोचों में सफर करना आसान होता है. और ज्यादा भीड़ भी नहीं होती. वहीं जनरल कोच में काफी लोगों की भीड़ होती है. जिससे सफर में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है.
ट्रेन में सफर करने के लिए लोग जिस स्टेशन से अपना सफर शुरू करते हैं और जिस स्टेशन तक के लिए सफर करते हैं. वहां तक के लिए टिकट लेते हैं. रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्री इन्हीं स्टेशनों के बीच तक सफर कर सकते हैं.
लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है. ट्रेन में अगर कोई यात्री पहले स्टेशन का टिकट लेकर दूसरे स्टेशन पर उतरता है तो फिर ऐसे यात्री पर कितना लगेगा जुर्माना लग सकता है. तो बता दें रेलवे ऐसे लोगों पर टिकट के हिसाब से जुर्माना लगाती है.
यानी अगर कोई यात्री बुक की गई डेस्टिनेशन स्टेशन पर नहीं उतरता बल्कि उसके अगले स्टेशन पर उतरता है. तो उस पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही उसे अगले स्टेशन तक के किराया भी जुर्माने के तौर पर देना होता है.