प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही अगर आपकी ट्रेन निकल जाए तो ऐसे में दिमाग तो खराब होता ही है. इसके साथ में मन में कई सवाल भी आते है. ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों के मन में सबसे पहला सवाल रिफंड को लेकर होता है. इसके तुरंत बाद दूसरा बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उसी टिकट से किसी दूसरी ट्रेन में सफर किया जा सकता है.
कई लोग जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं. जिससे बाद में जुर्माना या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी सोचते हैं कि आप छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं हो पाएगा.
रेलवे नियमों के मुताबिक दूसरी ट्रेन में अगर आपको सफर करना है. तो फिर आपको जनरल कोच का टिकट लेना होगा. तभी दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकते है. हालांकि यहां भी ट्रेन की कैटेगरी जरूरी हो जाती है. वंदे भारत, राजधानी या सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों में जनरल टिकट एपलिकेबल नहीं होता.
ऐसे में सफर से पहले ट्रेन की कैटेगरी जरूर चेक लें. अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप उन ही ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे. जिनमें जनरल कोच लगे होते हैं. अगर किसी और ट्रेन में यात्री यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
इसलिए ट्रेन छूटने के बाद रिजर्व टिकट के साथ दूसरी ट्रेन पकड़ना जोखिम भरा फैसला हो सकता है. इसलिए आप टिकट कैंसिल करके रिफंड ले सकते हैं. इसके लिए टीडीआर फाइल करना होता है. IRCTC ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन करके टीडीआर भर सकते हैं.
टिकट के ऑप्शन में जाकर फाइल टीडीआर चुनना होता है. रीजन भरने के बाद टीडीआर सबमिट हो जाता है और प्रोसेस पूरी हो जाती है. टीडीआर फाइल करने के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू होती है. रेलवे नियमों के अनुसार रिफंड सीधे उसी अकाउंट में भेजा जाता है जिससे टिकट बुक किया गया था. आमतौर पर 60 दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है.