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प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर रहता है वैलिड? जान लें ये जरूरी नियम

एबीपी लाइव   |  10 Jan 2026 05:09 PM (IST)
प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर रहता है वैलिड? जान लें ये जरूरी नियम

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि उन्हें छोड़ने और लेने आने वालों की वजह से भी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ रहती है. ऐसे में स्टेशन के अंदर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना जरूरी होता है. बिना प्लेटफॉर्म टिकट अंदर पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है.

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अक्सर लोग प्लेटफॉर्म टिकट तो ले लेते हैं. लेकिन उसके नियमों पर ध्यान नहीं देते. बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि प्लेटफॉर्म टिकट पूरे दिन के लिए वैलिड नहीं रहता. इसकी भी एक तय समय सीमा होती है. इसके साथ यात्रियों और उनके साथ आए लोगों के लिए कुछ जरूरी नियम और सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं.

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कोई भी व्यक्ति 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर पूरे दिन प्लेटफॉर्म पर नहीं रह सकता. टिकट खरीदने के समय से यह सिर्फ 2 घंटे तक ही वैलिड होता है. यानी आप अधिकतम दो घंटे तक ही स्टेशन परिसर में रुक सकते हैं. इसके बाद टिकट अपने आप अमान्य हो जाता है.

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अगर आप दो घंटे से ज्यादा समय तक प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं और टिकट चेकिंग स्टाफ पकड़ लेता है. तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए जब भी किसी दोस्त या रिश्तेदार को छोड़ने या लेने जाएं. तो टिकट लेने के समय पर जरूर नजर रखें.

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अगर कोई व्यक्ति बिना प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन के अंदर पकड़ा जाता है. तो उस पर कम से कम 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा जिस प्लेटफॉर्म पर पकड़ा गया है. वहां से गुजर चुकी पिछली ट्रेन या आने वाली ट्रेन के किराए का दोगुना शुल्क भी वसूला जा सकता है.

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प्लेटफॉर्म टिकट की संख्या भी लिमिटेड होती है. रेलवे स्टेशन पर जितनी जगह और जितनी कैपेसिटी होती है. उसी के हिसाब से प्लेटफॉर्म टिकट जारी किए जाते हैं. अगर तय लिमिट पूरी हो जाती है. तो रेलवे स्टाफ टिकट देने से मना भी कर सकता है.

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प्लेटफॉर्म टिकट का मकसद स्टेशनों पर बेवजह की भीड़ को कंट्रोल करना और यात्रियों की सुरक्षा बनाए रखना होता है. इसलिए अगली बार जब भी स्टेशन जाएं, प्लेटफॉर्म टिकट जरूर लें और उसकी वैलिडिटी का ध्यान रखें. यह छोटा सा नियम आपको जुर्माने और परेशानी से बचा सकता है.

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