✕
  • होम
  • इंडिया
  • विश्व
  • उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
  • बिहार
  • दिल्ली NCR
  • महाराष्ट्र
  • राजस्थान
  • मध्य प्रदेश
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • झारखंड
  • गुजरात
  • छत्तीसगढ़
  • हिमाचल प्रदेश
  • जम्मू और कश्मीर
  • बॉलीवुड
  • ओटीटी
  • टेलीविजन
  • तमिल सिनेमा
  • भोजपुरी सिनेमा
  • मूवी रिव्यू
  • रीजनल सिनेमा
  • क्रिकेट
  • आईपीएल
  • कबड्डी
  • हॉकी
  • WWE
  • ओलिंपिक
  • धर्म
  • राशिफल
  • अंक ज्योतिष
  • वास्तु शास्त्र
  • ग्रह गोचर
  • एस्ट्रो स्पेशल
  • बिजनेस
  • हेल्थ
  • रिलेशनशिप
  • ट्रैवल
  • फ़ूड
  • पैरेंटिंग
  • फैशन
  • होम टिप्स
  • GK
  • टेक
  • ऑटो
  • ट्रेंडिंग
  • शिक्षा

Railway Rules: ट्रेन में सामान चोरी हो गया तो कैसे मिलता है मुआवजा? कहां करनी होती है शिकायत

एबीपी लाइव   |  22 Feb 2024 01:18 PM (IST)
1

तमाम बड़े शहरों से वंदे भारत और तेजस जैसी ट्रेनें चलती हैं, जिनमें सफर करना काफी आरामदायक और सहूलियत भरा होता है.

2

अक्सर ट्रेन में यात्रा करने के दौरान यात्रियों को कुछ परेशानी भी झेलनी पड़ती है, कई बार सामान भी ट्रेन में छूट जाता है.

3

कई बार ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन से ही सामान चोरी हो जाता है. ऐसे में लोग अपने नुकसान को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं.

4

अगर कभी आपका भी सामान ट्रेन या रेलवे स्टेशन से चोरी हो जाता है तो आप मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए रेलवे पुलिस को एफआईआर के साथ एक फॉर्म भी देना होता है.

5

इस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर 6 महीने तक सामान नहीं मिलता है तो कंज्यूमर फोरम में आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद फोरम रेलवे को हर्जाना भरने का आदेश जारी कर सकता है.

6

ट्रेन में सामान छूटने की स्थिति में आप रेलवे पुलिस को इसकी शिकायत कर सकते हैं और कुछ दिन बाद ऑपरेशन अमानत की वेबसाइट पर जाकर अपने सामान को चेक कर सकते हैं.

  • हिंदी न्यूज़
  • फोटो गैलरी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • Railway Rules: ट्रेन में सामान चोरी हो गया तो कैसे मिलता है मुआवजा? कहां करनी होती है शिकायत
About us | Advertisement| Privacy policy
© Copyright@2025.ABP Network Private Limited. All rights reserved.