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क्या प्लेटफार्म टिकट से भी ट्रेन में कर सकते हैं सफर, जानें इस पर कितनी लगती है पेनाल्टी?

एबीपी लाइव   |  24 Aug 2025 11:12 AM (IST)
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ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के मन में अक्सर कई सवाल होते हैं. टिकट और जुर्माने को लेकर यात्रियों के मन में तरह-तरह के सवाल होते हैं. प्लेटफार्म टिकट और ट्रेन टिकट में फर्क क्या है. यह भी कई बार लोगों को स्पष्ट नहीं होता.

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जो लोग स्टेशन पर किसी यात्री को छोड़ने या लेने जाते हैं. वह हमेशा प्लेटफार्म टिकट खरीदते हैं. इसका मकसद केवल प्लेटफार्म पर एंट्री लेना होता है. न कि ट्रेन में यात्रा करना. लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति प्लेटफार्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है.

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तो ऐसे में उसके साथ क्या होगा यही सवाल बार-बार उठता है. रेलवे ने इस बात को ध्यान में रखकर भी नियम बनाए हैं. बिना टिकट सफर करना पूरी तरह गैरकानूनी माना जाता है और उस पर जुर्माना भी लगता है. लेकिन प्लेटफार्म टिकट होने पर अलग प्रक्रिया होती है.

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अगर कोई यात्री जल्दीबाजी में है और उसके पास केवल प्लेटफार्म टिकट है. तो ट्रेन में चढ़ने के बाद सबसे पहले उसे टीटीई से संपर्क करना होता है. नियम के अनुसार वह वहीं जाकर टिकट कटवा सकता है. यानी प्लेटफार्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ा जा सकता है.

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टीटीई ऐसी स्थिति में आपसे यात्रा का किराया वसूलता है. तो साथ ही प्लेटफार्म टिकट पर ट्रेन में चढ़ने पर 250 रुपये पेनल्टी के तौर पर देने होते हैं. इसके बाद आपको बाकायदा टिकट जारी कर दिया जाता है. इस तरह से आप अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं.

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लेकिन अगर ट्रेन में सीट खाली न हो तो टीटीई यात्री को सीट अलाॅट नहीं करता हैं. ऐसे में फिर यात्री को बिना सीट के ही पूरा सफर करना पड़ सकती है. यानी प्लेटफार्म टिकट से ही आप सीधे ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं. नियमों के मुताबिक जुर्माना भरकर और टिकट कटवाकर सफर किया जा सकता है.

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