क्या रेलवेकर्मी फ्री में कर सकते हैं ट्रेन का सफर, क्या उन पर लागू नहीं होता बेटिकट का नियम?
भारत में ट्रेन के जरिए रोजाना यात्री करोड़ों यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए रेलवे के कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है. जिम सबसे बड़ा नियम है टिकट को लेकर ट्रेन में कोई भी यात्री बिना टिकट के ट्रैवल नहीं कर सकता.
बिना टिकट लिए ट्रेन में ट्रैवल करने पर रेलवे की ओर से जुर्माना लगाया जाता है. लेकिन आपको बता दें रेलवे में कुछ लोगों को बिना टिकट ट्रैवल करने की सुविधा भी दी जाती है. लोगों के मन में सवाल आता है क्या रेल कर्मचारियों पर बेटिकट का नियम लागू नहीं होता.
दरअसल रेलवे के नियमों के अनुसार कोई भी रेलवे का कर्मचारी बिना टिकट के सफर कर सकता है. लेकिन वह सिर्फ तभी बिना टिकट के सफर कर सकता है. जब उसके पास रेलवे से प्राप्त अधिकारी पास होता है. ऐसा नहीं है कि पास नहीं लेकिन फिर भी कोई रेलवे कर्मचारी बेटिकट यात्रा कर सके.
हालांकि पास के अलावा रेलवे कर्मचारियों को पीटो यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर भी दिया जाता है. पीटीओ पर यात्रा करना पूरी तरह से फ्री तो नहीं होता. लेकिन इसमें टिकट के किराए का एक तिहाई किराया ही देना होता है.
रेलवे की ओर से गजेटेड ऑफिसर को साल भर में 6 पास दिए जाते हैं. तो वहीं रिटायरमेंट के बाद उन्हें साल भर में तीन पास दिए जाते हैं. नॉन-गैजेटेड ऑफिसर को साल भर में तीन पास दिए जाते हैं. तो वहीं रिटायरमेंट दो पास दिए जाते हैं.
बता दें अगर कोई रेलवे कर्मचारी अधिकारिक तौर पर यात्रा कर रहा है. तो उसे यात्रा के लिए हर बार एक पास जारी किया जाता है. और इस पास की कोई लिमिट नहीं होती. जितनी बार अधिकारिक यात्रा होती है. उतनी ही बार रेलवे की ओर से पास जारी किया जाता है.