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Railway Rules: ट्रेन में दिव्यांगों के लिए कितनी सीटें होती हैं रिजर्व? ये है नियम

एबीपी लाइव   |  07 Feb 2024 11:46 AM (IST)
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ट्रेन में यात्रा करने के कई नियम भी होते हैं, यात्रियों को रेलवे के इन तमाम नियमों का पालन करना होता है.

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ट्रेन में दिव्यांगों के लिए भी कई तरह की सुविधाएं होती हैं, जिसमें उनके लिए किराये में छूट से लेकर सीट रिजर्व तक रखी जाती है.

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हर ट्रेन की बर्थ में कुछ सीटें दिव्यांगों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं. स्लीपर क्लास में दो लोअर और दो मिडिल बर्थ आरक्षित होती हैं.

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दिव्यांगों के लिए एसी-3 में एक लोअर और एक मिडिल बर्थ, 3E कोच में एक लोअर बर्थ और एक मिडिल बर्थ रिजर्व होती है.

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यानी किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन में दिव्यांगों के लिए प्रति कोच दो सीट तो रिजर्व रहती हैं. जिनके लिए दिव्यांग टीटीई से मांग कर सकते हैं.

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ट्रेन में दिव्यांगों को किराये में 25 से 75 फीसदी तक छूट दी जाती है, इसके लिए उन्हें अपना विकलांग प्रमाण पत्र देना होता है.

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