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DMRC Rules: मेट्रो में अश्लीलता या बदसलूकी करने पर क्या है सजा का प्रावधान?

एबीपी लाइव   |  17 Jan 2024 01:03 PM (IST)
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दिल्ली के अलावा देश के कई मेट्रो शहरों में ये सुविधा अब मिल रही है. जिससे लोगों को आरामदायक और बिना रुकावट वाला सफर करने को मिलता है.

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कई बार देखा गया है कि मेट्रो के अंदर लोग कुछ भी करने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए जुर्माने का प्रावधान है. मेट्रो में बदसलूकी करने पर आपको जेल तक हो सकती है.

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मेट्रो में अलग-अलग चीज के लिए जुर्माना वसूला जाता है. जिसमें थूकने से लेकर बंद होते गेट को रोकने, शराब पीने, प्रदर्शन करने, महिलाओं के कोच में चढ़ने, अश्लीलता और कर्मचारियों की ड्यूटी में बाधा डालने जैसी चीजें शामिल हैं.

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मेट्रो में लगने वाला जुर्माना 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हो सकता है. ये जुर्माना अलग-अलग सेक्शन के तहत वसूला जाता है.

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किसी भी तरह की गलत हरकत करने के बाद अगर कोई यात्री जुर्माना देने से इनकार कर देता है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है.

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अगर आप मेट्रो ट्रेन में लड़ाई या फिर बदसलूकी करते हैं तो आपको इसके लिए हवालात तक जाना पड़ सकता है. शिकायत होने पर सीआईएसएफ आपको लेकर जाएगी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा.

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