Railway Rules: ट्रेन में शराब पीने या बदसलूकी करने पर कितनी होती है सजा? ये है जुर्माने का प्रावधान
एबीपी लाइव | 19 Jan 2024 08:25 AM (IST)
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ट्रेन में किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन या फिर बदसलूकी को लेकर जुर्माना लगाने और सजा का प्रावधान है.
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ट्रेन के संचार साधनों में बाधा डालने पर या चेन पुलिंग पर आपको एक साल तक की जेल या फिर एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.
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ट्रेन के किसी कोच में अगर कोई व्यक्ति शराब पीते पाया जाता है या फिर गाली गलौच करता है तो ऐसा करने पर पर 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है.
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किसी रेल कर्मचारी के काम में बाधा डालते हैं तो आपको 6 महीने की जेल या हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को चोट पहुंचाना या ऐसा करने की कोशिश करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है.
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महिलाओं के आरक्षित डिब्बे में अगर कोई जबरन प्रवेश करता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होता है.