घर बेचने पर कितना पैसा कैश में ले सकते हैं आप?
प्रॉपर्टी खरीदते वाले लोग अक्सर प्रॉपर्टी की रकम आपको कैश में देते हैं. तो वहीं कुछ लोग आपको रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं. या चेक देते हैं.
लेकिन क्या आपको पता है प्रॉपर्टी के लेनदेन में कैश पेमेंट को लेकर एक लिमिट तय की गई है. आप उस लिमिट से ज्यादा कैश नहीं ले सकते.
बता दें इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 269SS, 271E, 271D और 269T में बदलाव के बाद आप प्रॉपर्टी बेचते समय 19,999 रुपये से ज्यादा कैश नहीं ले सकते.
अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हुए तय लिमिट से ज्यादा कैश लेते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है.
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269SS के तहत आप अगर घर या किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी बेचते समय लिमिट से ज्यादा कैश लेते हैं. तो आप पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है.
यानी मान लीजिए आपने 5 लाख रुपये में कोई प्रॉपर्टी बेची. और पूरे 5 लाख रुपये कैश में लिये तो फिर आपको 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगा. यानी पूरे 5 लाख रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब्त कर लेगा.