अपनी संपत्ति को कैसे गिफ्ट कर सकते हैं आप? जानें इसे लेकर क्या हैं नियम
लेकिन क्या कोई ऐसे ही किसी को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है. तो आपको बता दें इसके लिए भारत में बाकायदा नियम बनाए गए हैं. उन नियमों के अनुसार ही आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं.
प्रॉपर्टी गिफ्ट करने को लेकर तय किए गए नियमों के मुताबिक आप सिर्फ वही प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं जिसकी ऑनर से मैं आपका नाम रजिस्टर्ड हो. यानी संपत्ति के मालिक आप हों. तभी आप प्रॉपर्टी गिफ्ट कर पाएंगे.
प्रॉपर्टी गिफ्ट करने को लेकर भारत में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 के अनुसार प्रॉपर्टी गिफ्ट करने का मतलब है कि आप अपनी संपत्ति का किसी दूसरे व्यक्ति को कानूनी मालिक बना रहे हैं. और इसके बदले आप उससे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं.
प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए आपको सेल डीड की तरह ही गिफ्ट डीड बनवानी होती है. गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाना होता है. उसके बाद सब रजिस्ट्रार सुनिश्चित करता है कि स्टांप ड्यूटी चुकाई गई है या नहीं.
स्टांप ड्यूटी चुकाए बिना गिफ्ट डीड अधूरी होती है. गिफ्ट में जब गिफ्ट डीड किए जाने वाले शख्स का नाम दर्ज हो जाता है. और वह डीड को स्वीकार कर लेता है. तो गिफ्ट डीड कंप्लीट हो जाती है. यानी प्रॉपर्टी सक्सेसफुली गिफ्ट हो जाती है.
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नियमों के मुताबिक गिफ्ट विशेष परिस्थितियों में वापस भी ली जा सकती है. जैसे किसी को किसी खास काम के लिए प्रॉपर्टी दी गई, लेकिन उसने वह काम पूरा नहीं किया तो ऐसे में गिफ्ट वापस ली जा सकती है.