नई गाड़ी लेने के कितने महीने बाद बनवाना होता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट? ये है नियम
नई गाड़ी खरीदने के बाद लोग अक्सर बीमा, रजिस्ट्रेशन और आरटीओ से जुड़े दस्तावेज़ों को लेकर सतर्क रहते हैं. लेकिन एक चीज़ को ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. वह है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिसे PUC भी कहा जाता है.
बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत कब पड़ती है. और उसे कब बनवाया जाता है कैसे बनवाया जाता है. अगर आपको भी नहीं पता. तो चलिए आपको बताते हैं इस बारे में कितने महीनों में बनवाया जाता है नई गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट.
दरअसल पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसा कि उसका नाम है उसका कनेक्शन पर्यावरण से है. यह सर्टिफिकेट बताता है कि आपकी गाड़ी तय किए गए स्टैंडर्ड के अंदर ही धुआं छोड़ रही है या नहीं. लेकिन इसके लिए अलग-अलग गाड़ियों के हिसाब से अलग-अलग नियम है.
अगर आपने गाड़ी नई खरीदी है. तो आपको तुरंत पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होता है. आपको बता दें तय किए गए नियमों के मुताबिक नई गाड़ी के लिए 12 महीनों तक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है.
यानी नई गाड़ी को बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के आप 12 महीने तक चला सकते हैं. इसके बाद आपको हर 6 महीने के भीतर गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल चेक करवाना होता है और नया सर्टिफिकेट बनवाना होता है. जो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं.
इसके अलावा आप नजदीकी पेट्रोल पंप या आरटीओ ऑफिस जाकर के भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. अगर आप बिना इसके गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं. तो फिर आप पर10000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और गाड़ी जब्त भी की जा सकती है.