पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में कितनी बार अप्लाई कर सकता है एक छात्र, क्या इसमें भी तय है कोई लिमिट
इस योजना के अलावा प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना. इसके तहत भारत सरकार देश के गरीब जरूरतमंद और होनहार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लोन देती है. भारत में बहुत से छात्र जो पैसों की तंगी के चलते अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते.
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत इन लोगों को सरकार एजुकेशन लोन देती है. जिसमें सरकार की ओर से इस एजुकेशन लोन पर ब्याज में छूट भी दी जाती है.सरकार की ओर से इस योजना के तहत एक लाख छात्रों को फायदा पहुंचाया जाएगा.
योजना को लेकर कई बार छात्रों के मन में यह सवाल भी आता है कि एक छात्र लोन के लिए कितनी बार अप्लाई कर सकता है. क्या इसके लिए कोई लिमिट तय की गई है. तो आपको बता दें पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत लोन के लिए लिमिट तय की गई है.
योजना में एक छात्र सिर्फ एक बार ही आवेदन कर सकता है. कोई छात्र अगर इस योजना में लोन के लिए एक बार अप्लाई कर चुका है. तो वह दूसरी बार अप्लाई नहीं कर पाएगा. बता दें पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत सरकार ने एजुकेशन लोन के लिए कोई अपर लिमिट तय नहीं की है.
किसी छात्र के परिवार की सालाना इनकम अगर 8 लाख से कम है. तो उसके 10 लाख रुपए तक के लोन के 3% ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा. लेकिन अगर लोन 10 लाख से ज्यादा है तो पूरा ब्याज छात्र को देना होगा.
वहीं अगर किसी छात्र के परिवार की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए तक हैं. तो इन परिवारों के छात्र को 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन के लिए ब्याज पर पूरी तरह से छूट दी जाएगी. बता दें योजना में आवदेन शुरू हो चुके हैं.