पीएम किसान योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं ये किसान, जानें कौन सी शर्त है जरूरी
देश में आज भी बहुत से ऐसे किस है जो खेती के जरिए काफी ज्यादा इनकम हासिल नहीं कर पाते. इसलिए सरकार देश के सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपये का आर्थिक लाभ देती है.
देश के करोड़ों की किसानों को सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिलता है. सरकार अब तक इस योजना के तहत कुल 19 किस्तें जारी कर चुकी है. अब किसानों को 20वीं किस्त तक का इतंजार है.
अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ के लिए आवेदन नहीं किया है. आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यह किसान आवेदन नहीं कर पाएंगे. योजना में आवेदन के लिए जरूरी है यह शर्त.
आपको बता दें अगर कोई किसान भारत सरकार से 10000 से ऊपर की राशि की पेंशन ले रहा है. तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएगा. तो इसके अलावा अगर किसी किसान की जमीन किसी संस्था के नाम पर दर्ज है. तब भी उसे लाभ नहीं मिलेगा.
योजना में सिर्फ उन्हीं किसानों को लाभ दिया जाता है जिनकी जमीन उनके नाम पर हो. इसके अलावा जो किसान इनकम टैक्स भरते हैं. वह भी योजना में लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकते. अगर आप इन श्रेणी में से आते हैं. तो आपको लाभ नहीं मिलेगा.
लेकिन अगर आप इन कैटेगरी में नहीं आते हैं. और आपने अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ के लिए आवेदन नहीं दिया है. तो जल्द ही आवेदन कर दें वरना नहीं मिलेगा सालाना 6000 रुपये का फायदा.