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पीएम आवास योजना में कितने क्षेत्रफल तक बनवा सकते हैं घर, जानें क्या हैं इसे लेकर नियम

एबीपी लाइव   |  03 Nov 2024 07:00 AM (IST)
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सभी लोगों का एक सपना होता है. उनके पास उनका अपना घर हो. सपने को पूरा नहीं कर पाते. सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं उन गरीब जरूरतमंद लोगों के सहायता करती है. भारत सरकार ने साल 2015 में इसके लिए आवास योजना शुरू की है.

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार लोगों को आर्थिक सहायता देकर कर बनाने में मदद करती है जिनके पास खुद का घर नहीं है. इस योजना के तहत सरकार का मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को अपना घर दिलाना है.

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योजना को लेकर लोगों के मन में सवाल भी आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले घर कितने एरिया में बनाए जाते हैं. यानी उनका क्षेत्रफल क्या होता है. तो आपको बता दें इसके लिए सरकार ने मापदंड तय किए है. उसी के हिसाब से यह घर बनाए जाते हैं.

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सरकार ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर बनवाने के लिए 4 कैटेगरी EWS, LIG, MIG -I, MIG -II रखीं हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आवेदन करने वाले 30 वर्ग मीटर में तक का घर बनवा सकते हैं.

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इसी तरह जो आवदेक LIG कैटगरी में आवेदन करते हैं. वह सिर्फ 60 वर्ग मीटर में अपना घर बनवा सकते हैं. तो ऐसे ही जो आवेदक MIG-1 कैटेगरी में आवेदन करते हैं वह 160 वर्ग मीटर में घर बना सकते हैं. MIG-II कैटेगरी में आवेदन करने वाल 200 वर्ग मीटर में घर बनवा सकते हैं.

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बता दें भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह स्कीम शुरू की गई है. इस योजना में लाभ लेने के लिए कोई भी आवेदक नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर आवेदन कर सकता है. या फिर योजना के तहत सूचीबद्ध बैंकों में जाकर आवेदन दिया जा सकता है.

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