घर के बाहर खड़े पेड़ को कटवाने के लिए कहां से लेनी होती है परमिशन? जान लीजिए जवाब
पेड़ों का इंसान के जीवन में एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं. इसलिए आपने देखा होगा. सरकार नए-नए पेड़ लगाने के लिए कितने अभियान चलाती है. स्कूलों में, दफ्तरों में और अन्य जगहों पर लोकल प्रशासन भी पौधारोपण करवाते हैं.
इसीलिए भारत में बिना परमिशन के पेड़ काटना गैरकानूनी है. भारतीय वन कानून 1927 के सेक्शन 78 के तहत ऐसा करने पर पर्यावरण कोर्ट में मामला दर्ज किया जा सकता है. अगर आप अपने घर के सामने का पेड़ भी काटना चाह रहे हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी.
अगर आप अपने घर के सामने का पेड़ काटना चाहते हैं . तो उस पेड़ को काटने के लिए आपको स्थानीय परिषद से लिखित में परमिशन लेनी होगी. नगर निगम, नगर पालिका. ग्राम पंचायत और वन विभाग जैसे विभाग शामिल है.
वहीं अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप पेड़ काटना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://dpta.eforest.delhi.gov.in/index.aspx पर जाकर परमिशन के लिए आवेदन दे सकते हैं.
एक पेड़ को काटने के लिए आपको वन विभाग में 34500 रुपये जमा करवाने होंगे. आपको आवेदन देते वक्त अपनी पर्सनल डीटेल्स, पेड़ जिसकी प्रॉपर्टी में हैं उसकी पूरी डीटेल, पेड़ की फोटो. पेड़ क्यों काटना उसके पीछे की वजह यह सब जानकारी देनी होगी.
अगर आप अपने बिना परमिशन के पेड़ों की छंटाई कर दी. तो उसके लिए आपको न्यूनतम 20 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा. वहीं अगर आपने पूरा पेड़ ही बिना परमिशन के काट दिया तो आपको 60 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा.