पासपोर्ट बनाने के लिए किन लोगों को होती है बर्थ सर्टिफिकेट की जरुरत और किन लोगों को नहीं?
पासपोर्ट बनवाने के लिए भारत में सभी को एक सामान्य प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है. जिसमें आपको आवेदन देने के बाद पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है. डॉक्यूमेंट चेकिंग प्रक्रिया के बाद पुलिस वेरीफिकेशन होती है.
भारत में मार्च 2023 के आंकड़ों के अनुसार 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है. तो वहीं 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 424 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है.
पासपोर्ट के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जमा करने की जरूरत पड़ती है. जिनमें आपका एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और अन्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.
डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई भी दस्तावेज जमा कर सकते हैं.
लेकिन पिछले साल सरकार ने अक्टूबर में पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया था. जिसके तहत कुछ लोगों को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ तौर पर इनमें से कोई दस्तावेज मान्य नहीं होंगे.
अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्में बच्चों के पासपोर्ट बनवाने के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा. 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्में लोग बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा भी बताए गए दस्तावेज जमा कर सकते हैं.