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प्लेन में चढ़ने से लेकर उतरने तक, आपके होते हैं ये जरूरी अधिकार

एबीपी लाइव   |  03 Mar 2025 10:15 AM (IST)
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ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को भारतीय रेलवे के बनाए गए नियम मानने होते हैं. इस तरह फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों को डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा बनाए गए नियमों को मनाना होता है.

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जहां यात्रियों के लिए कुछ नियम होते हैं. तो वहीं उन्हें कुछ अधिकार भी मिले हुए होते हैं. जो फ्लाइट में चढ़ने से लेकर फ्लाइट में उतरने तक के लिए यात्रियों को दिए गए होते हैं. चलिए आपको बताते हैं. यात्रियों के इन अधिकारों के बारे में.

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पहले आपको बताते हैं फ्लाइट में चढ़ने से पहले के आपके अधिकार. यात्रा शुरू करने से पहले ही आपकी फ्लाइट रद्द हो जाती है या देरी से चल रही होती है. तो आपको पूरा रिफंड या दूसरी फ्लाइट में सफर करने का ऑप्शन मिलता है.

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आपको चेक-इन बैगेज में एक निश्चित वजन तक का सामान ले जाना अलाउड होता है. यह बिल्कुल फ्री होता है. अगर आपका सामान कहीं खो जाता है या फिर टूट जाता है या फिर चोरी हो जाता है. तो आपको मुआवजा पाने का अधिकार होता है.

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अगर आपकी फ्लाइट 4 घंटे से ज्यादा देरी से उड़ान भरती है. तो आपको फ्री मील और रिफ्रेशमेंट दिए जाने का अधिकार होता है. इसके अलावा अगर आपकी फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है. तो एयरलाइन की ओर से आपको होटल में फ्री ठहरने की सुविधा मिलती है.

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इसके अलावा भी आपके पास एयरलाइन स्टाफ के खराब बिहेवियर को खिलाफ शिकायत करने का अधिकार होता है. अगर आप फ्लाइट में बीमार हो जाते हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है. तो आपको तुरंत मेडिकल अस्सिटेंट दी जाती है. तबीयत ज्यादा खराब होने पर नजदीकी एयरपोर्ट पर उतरने की व्यवस्था भी की जाती है.

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