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चुनाव रिजल्ट 2026

पश्चिम बंगाल  (293/293)To Win - 147
207
BJP
80
TMC
02
LF+ISF
02
CONG
02
OTH
असम  (126/126)To Win - 64
102
BJP+
19
CONG+
05
OTH
तमिलनाडु  (234/234)To Win - 118
107
TVK
74
DMK+
53
ADMK+
00
OTH
केरलम  (140/140)To Win - 71
102
CONG+
35
LEFT+
03
OTH
पुदुचेरी  (30/30)To Win - 16
18
BJP+
06
CONG+
06
OTH
(Source: ECI/ABP News)

60 दिन में ब्लॉक होगा PAN कार्ड? फटाफट पूरा करें लें ये काम

एबीपी लाइव   |  06 Nov 2025 03:57 PM (IST)
60 दिन में ब्लॉक होगा PAN कार्ड? फटाफट पूरा करें लें ये काम

पैन कार्ड आज हर व्यक्ति की फाइनेंशियल लाइफ का अहम हिस्सा है. टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, बैंक खाता खोलना हो या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन. हर जगह PAN कार्ड की जरूरत पड़ती है. अगर पैन कार्ड ब्लाॅक हो गया तो यह सभी काम रूक जाएंगे.

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अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं है. तो अगले 60 दिन में आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है. ऐसे में न सैलरी अकाउंट चलेगा, न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा.पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तय की गई है.

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यानी आपके पास सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे हैं. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया. तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनएक्टिव हो जाएगा. इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज ठप पड़ सकती हैं.

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जो लोग तय तारीख तक PAN को आधार से लिंक नहीं करेंगे. उनका कार्ड ऑटोमैटिकली इनएक्टिव हो जाएगा. इससे आपके बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स से जुड़े सभी काम रुक सकते हैं. इसलिए लास्ट मिनट का इंतजार बिल्कुल न करें.

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अगर PAN लिंक नहीं हुआ तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ITR दाखिल करने और रिफंड पाने में भी मुश्किल होगी. कई लोगों को सैलरी या कमीशन का पेमेंट नहीं मिलेगा. क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्टिव PAN नंबर के बिना ट्रांजैक्शन नहीं करते. यानी एक छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.

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अब बात करें लिंकिंग प्रोसेस की. इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा. वहां Link Aadhaar पर क्लिक करें. इसके बाद PAN, आधार नंबर डालें और ओटीपी से वेरिफिकेशन करें. अगर आप 31 दिसंबर 2025 के बाद लिंक करते हैं. तो 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी.

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इस पूरे प्रोसेस में मुश्किल कुछ नहीं है, बस टाइम पर ध्यान देना जरूरी है. अगर आप चाहते हैं कि 2026 की शुरुआत में कोई फाइनेंशियल रुकावट न आए, तो अभी PAN-आधार लिंकिंग पूरी कर लें. देर करने पर न सिर्फ टैक्स फाइलिंग अटकेगी बल्कि आपके कई डिजिटल पेमेंट भी ब्लॉक हो सकते हैं.

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