नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
अगर कोई अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाता. तो यह बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. सरकार के नियमों के मुताबिक लिंकिंग के बिना आप पैन कार्ड से बहुत से काम नहीं कर पाएंगे. इस काम के लिए 31 दिसंबर 2025 तक की डेडलाइन है.
अगर तब तक पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता. तो सबसे पहले यह इनएक्टिव हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि आप इसे किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इनकम टैक्स से जुड़े काम, बैंक में खाते खोलना, बड़े लेनदेन करना या कोई निवेश करना सब कुछ रुक जाएगा.
पैन कार्ड के बिना बैंकिंग से जुड़े काम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. कई बड़ा लेनदेन पैन के बिना नहीं होता है. चाहे नया बैंक खाता खोलना हो, पुराना अपडेट करवाना हो, या फिर किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे लगाने हों. अगर पैन इनएक्टिव दिखता है, तो बैंक आपका काम आगे नहीं बढ़ाता.
इनवेस्टमेंट में भी पैन कार्ड की अहम भूमिका है. म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, या किसी तरह का सिक्योरिटी निवेश बिना पैन के नहीं होता. अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है. तो आपका निवेश भी नहीं कर पाएंगे. आपके निवेश खाते भी ऑपरेट नहीं हो पाएंगे.
इसके बिना ITR फाइल करने में भी दिक्कत होती है. इनएक्टिव पैन के साथ आप अपना ITR फाइल नहीं कर सकते. रिफंड में देरी होती है और कई बार रिटर्न रिजेक्ट भी हो जाता है. कई लोगों को इसी के चलते पूरी प्रोसेस दोबारा करनी पड़ती है.
पैन और आधार की लिंकिंग की प्रोसेस आसान है. इसे ऑनलाइन किया जा सकता है और कुछ मिनट में पूरा हो जाता है. बस Income Tax e-filing पोर्टल पर जाएं. अपना पैन, आधार और मांगी गई जानकारी दर्ज करें. और 1000 रुपये लेट फीस जमा करें. लिंकिंग होने के बाद पैन दोबारा एक्टिव हो जाता है.