क्या एक ही व्यक्ति दो पैन कार्ड बनवा सकता है?
अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं होता. तो फिर बैंकिंग से जुड़े काम और इनकम टैक्स से जुड़े कामों को पूरा करने में परेशानी होती है.
अगर किसी को बैंक में 50 हजार से ज्यादा रुपये जमा करने हो तो फिर उसके लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है. इसके साथ ही जब आईटीआर फाइल करना हो तब भी पैन कार्ड चाहिए होता है.
अक्सर लोगों के मन में पैन कार्ड को लेकर सवाल आता है. क्या कोई एक व्यक्ति दो पैन कार्ड बनवा सकता है या नहीं.
तो आपको बता दें कोई दो पैन कार्ड बनवा तो सकता है. लेकिन दो पैन कार्ड रखना गैर कानूनी होता है. ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है.
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक दो पैन कार्ड नहीं रख सकते. अगर किसी के पास दो पैन कार्ड हैं तो फिर उसको डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर करना होता है.
डुप्लीकेट पैन कार्ड को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से वापस किया जा सकता है. अगर कोई जानबूझकर दो पैन कार्ड रखता है. तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है.