इस तारीख से पहले आधार से लिंक करवा लें पैन नहीं तो हो जाएगी मुसीबत, जान लें पूरी प्रक्रिया
इन दस्तावेजों में बात की जाए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल होते हैं. यह सभी दस्तावेज काफी अहम होते हैं. इनमें पैन कार्ड और आधार कार्ड बेहद जरूरी होते हैं.
बिना पैन कार्ड के आप बैंकिंग और इनकम टैक्स से जुड़े काम नहीं कर पाएंगे. पैन कार्ड के इस्तेमाल के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं. जिनका सभी पैन कार्ड होल्डर्स पालन करना होता है.
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना बहुत जरूरी है. अगर कोई पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाता है. तो फिर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. बैंकिंग और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं.
बता दें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि जिन भी लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार की एनरोलमेंट आईडी देकर अपना पैन कार्ड हासिल किया है उन सभी को अपना आधार नंबर देना होगा.
इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से 31 दिसंबर 2025 तक की डेडलाइन दी गई है. इन सभी पैन कार्ड होल्डर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस तारीख तक अपना आधार नंबर बताना होगा.
अगर आपका भी पैन कार्ड इसी दौरान एनरोलमेंट आईडी से बनवाया गया है. या फिर आपने अबतक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है. तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
इसके बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.फिर आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर की जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP आएगा. जिसे दर्ज करने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.