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भारत के करोड़ों पीएफ खाता धारकों को ईपीएफओ ने दिया बड़ा झटका, आधार कार्ड से अब नहीं मिलेगी यह सुविधा

एबीपी लाइव   |  18 Jan 2024 06:19 PM (IST)
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भारत में करोड़ों लोग नौकरी करते हैं. कुछ सरकारी तो कुछ प्राइवेट. कई लोग हैं जिनका पीएफ अकाउंट होता है. यानी कि हर महीने उनकी सैलरी में कुछ हिस्सा उनके पीएफ अकाउंट में जमा होता है. अगर आपका भी पीएफ खाता है तो फिर आपके लिए एक बड़ी खबर आई है.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि अब जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा.

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ईपीएफओ द्वारा भारत के करोड़ों पीएफ खाता धारकों पर इसका असर पड़ेगा. यानी कि अब वह आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

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दरअसल इस फैसले को लेने के पीछे कारण यह बताया गया है. यूआईडीएआई द्वारा जारी किए जाने वाला आधार कार्ड कई जगह पर जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. जबकि आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल करने की मान्यता नहीं मिली है.

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आधार कार्ड से सिर्फ व्यक्ति की पहचान सत्यापित होती है. इससे किसी का जन्म प्रमाण सत्यापित नहीं होता. इसीलिए यूआईडीएआई के मिले निर्देशों के अनुसार ईपीएफओ ने आधार कार्ड को जन्म तिथि के लिए अब प्रमाणिक दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है.

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यानी ईपीएफओ में आधार कार्ड के अलावा अब कोई अन्य वैध दस्तावेज ही आपको इस्तेमाल करना होगा. जिनमें बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल की मार्कशीट और अन्य वैध दस्तावेज शामिल है.

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